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» »Unlabelled » कोल ब्लॉक आवंटन में नहीं बरती गई पारदर्शिता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में 1993 से 2009 के बीच हुए सभी कोल ब्लॉक आवंटन को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी हुई है। इसके आवंटन में न तो पारदर्शिता बरती गई है और न ही दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने के लिए आगे सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए एक सितंबर की तारीख तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले की सुनवाई करते हुए इससे जुड़े सभी 36 स्क्रीनिंग कमेटी के आवंटन को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने माना है कि इस आवंटन में गड़बड़ी हुई है।
गौरतलब है कि संप्रग शासन काल में भाजपा ने कोल ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। जिसकी आंच पीएमओ तक भी पहुंची थी। इस मामले की जांच सीबीआइ से चल रही है और सीवीसी इसकी निगरानी कर रही है।

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